खोया-पाया

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प्रयागराज मेला प्राधिकरण पुलिस विभाग के साथ 15 उच्च तकनीक सम्पन्न खोया-पाया पंजीकरण केन्द्रों की मेला क्षेत्र में स्थापना कर रही है। ये केन्द्र खोये हुये तीर्थयात्रियों के उनके परिवारों और मित्रों से पुनर्मिलन हेतु सुविधायें प्रदान करेंगी। ये सुविधायें सभी केन्द्रों पर खोये हुये तीर्थ यात्रीगण का डिजिटल पंजीकरण प्रदान करेंगे और तीर्थयात्रीगण को निम्नलिखित विशिष्टियों के माध्यम से उनके प्रियजनों के पास वापस जाने में सहायक होंगेः

खोये हुये व्यक्ति (जिनके पास मोबाइल नहीं है) और खोया-पाया केन्द्र की मदद से अपने परिवार/मित्रों से सम्पर्क कर सकते हैंखोये हुये/लापता व्यक्तिओ की सूचना प्रत्येक खोया-पाया केन्द्र पर सम्प्रदर्शित की जायेगी जिससे उनके परिवारों/मित्रों को खोये हुये व्यक्ति की खोज करने में मदद हो सके। केन्द्र का नाम/स्थिति जहां यह स्थित है, को भी सम्प्रदर्शित किया जायेगा।सभी खोये/लापता व्यक्तिगण के लिये केन्द्रों पर जन सम्बोधन उद्घोषण की जायेगी।सोशल मिडिया (फेसबुक, ट्विटर) पर खोये और पाये गये व्यक्तिगण के संदेश पोस्ट किये जायेंगे।यदि 12 घंटों के भीतर खोये व्यक्तिगण का दावा उनके परिवार/मित्रगण के द्वारा नहीं किया जाता है तो पुलिस सहायता प्रदान की जायेगी।


लापता व्यक्ति की पंजीकरण प्रक्रिया एवं इसकी कार्यप्रणाली :-

  • जब आप को व्यक्ति के लापता होने का ध्यान आये तो तुरंत किसी भी निकटतम स्थानीय पुलिस विभाग या हमारे खोए और पाए गए केंद्र से संपर्क करें।
  • लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहें।
  • खोए व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करें।
  • लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, संबंधित अधिकारी को कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें-
  1. गुमशुदा व्यक्ति का पूरा नाम ।
  2. जन्म तिथि/ आायु और आवासीय पता ।
  3. उस व्यक्ति के शारीरिक विवरण के बारे में ।
  4. उपलब्ध होने पर, व्यक्ति के हाल की एक तस्वीर।
  5. आखिरी बार पहने हुए कपड़े।
  6. जहां आखिरी बार गुमशुदा व्यक्ति को देखा गया था ।
  7. यदि किसी भी शारीरिक या मानसिक समस्या का सामना कर रही / ऱहें हों ।
  8. उपलब्ध होने पर, कोई पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्रक इत्यादि और
  9. संपर्क करने के लिए परिवार / दोस्तों के मोबाइल / व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी ।



पाए गए व्यक्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया एवं इसकी कार्यप्रणाली :-

  • पाए गए व्यक्ति (बच्चे या महिला) का दावा करने वाले वयस्कों को पहचान पत्र के लिए पूछा जाना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि बच्चा या महिला वयस्क को पहचानता है।
  • बच्चे या महिला को सौंपने / हस्तांतरण से पहले सुनिश्चित करें कि अभिभावक / देखभालकर्ता फिट है (उदाहरण के लिए कि वे नशे में नहीं हैं) और संदेह होने पर मेला नियंत्रक / स्थानीय पुलिस विभाग से परामर्श लें।
  • यदि परिवार / देखभालकर्ता पाए गए व्यक्ति की देखभाल करने के लिए अनुपयुक्त है तो पुलिस हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है।
  • जब खोए हुए व्यक्ति (बच्चे / महिलाएं) परिवार / देखभालकर्ता के साथ फिर से मिलते हैं तो केंद्र अधिकारी, मेला नियंत्रक / स्थानीय पुलिस विभाग को सूचित करेंगे।
  • जब तक बच्चा सुरक्षित न हो तब तक बच्चे के विवरण सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं किए जाने चाहिए।
  • पाए गए व्यक्ति को हस्तांतरण / सौंपने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि परिवार / देखभालकर्ता के स्पष्ट पहचान प्रमाण (आधार / मतदाता कार्ड) की एक प्रति एकत्र की जानी चाहिए और यह आवश्यक है कि रिपोर्ट फॉर्म पर प्राप्तिकर्ता का दिनांक और समय के साथ एक स्पष्ट पावती हस्ताक्षर भी लिया जाना चाहिए।
वस्तु


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